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एनएसडी के डिप्लोमा कोर्स में अब नहीं रहेगी उम्र की बाधा, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल की सीमा पर लगाई रोक

एनएसडी के डिप्लोमा कोर्स में अब नहीं रहेगी उम्र की बाधा, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल की सीमा पर लगाई रोक

एनएसडी के डिप्लोमा कोर्स में अब नहीं रहेगी उम्र की बाधा, दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 साल की सीमा पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए निर्धारित 30 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभिनय और रंगमंच कौशल आधारित क्षेत्र हैं, जहां प्रतिभा उम्र के किसी बंधन में नहीं बंधती। ऐसे में उम्र की सख्त शर्त लगाना न केवल अनुचित है बल्कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने 34 और 42 वर्ष के दो आवेदकों को उम्र की परवाह किए बिना आवेदन करने की अनुमति देते हुए कहा कि कला के क्षेत्र में कौशल जीवन के किसी भी पड़ाव पर विकसित किया जा सकता है। अदालत ने माना कि NSD द्वारा लागू की गई अधिकतम आयु सीमा पहली नज़र में मनमानी प्रतीत होती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के तहत गारंटी दिए गए अधिकारों के विपरीत है।

उम्र की पाबंदी को बताया अव्यावहारिक

याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक गुरनानी ने NSD की प्रवेश अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2026 तक अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। दोनों याचिकाकर्ता योग्यता और अनुभव के मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं, लेकिन केवल उम्र की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि कला की पढ़ाई का उद्देश्य प्रतिभा को बढ़ावा देना है, न कि आयु के आधार पर सीमाएं तय करना।

कोर्स के उद्देश्य से मेल नहीं खाती उम्र सीमा

पीठ ने यह भी कहा कि अभिनय और थिएटर ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुभव, परिपक्वता और जीवन के विविध पहलू व्यक्ति की रचनात्मकता को और गहरा करते हैं। ऐसे में एक कठोर उम्र सीमा लगाने से कई योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को मौका ही नहीं मिल पाता। अदालत ने NSD की इस शर्त को कोर्स के मूल उद्देश्य—रंगमंचीय प्रतिभा को विकसित करना—से असंगत बताया।

अंतरिम राहत, अब सभी आयु वर्ग के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

हाई कोर्ट ने विवादित उम्र सीमा पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। यह आदेश इस बहस को भी आगे बढ़ाता है कि क्या पेशेवर और रचनात्मक शिक्षा में उम्र आधारित प्रतिबंध आवश्यक हैं या वे अवसरों को सीमित कर देते हैं।

अदालत के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो उम्र की वजह से NSD में दाखिले का सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब अंतिम निर्णय तक सभी आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिससे संस्था में प्रतिभा के अधिक व्यापक दायरे को मौका मिल सकेगा।

Asmita Sarkar

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