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Candidates who completed the D.El.Ed program through NIOS will not be eligible to take the UPTET 2026 exam

NIOS से D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे UPTET 2026 परीक्षा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदले नियम

Candidates who completed the D.El.Ed program through NIOS will not be eligible to take the UPTET 2026 exam

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से 18 महीने का D.El.Ed (ODL) कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर नया नोटिस जारी किया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 1 जुलाई 2026 को विशेष अपील संख्या-244/2026 में दिए गए अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

नए आदेश के बाद आयोग ने पहले जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी NIOS D.El.Ed अभ्यर्थियों को UPTET 2026 में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। केवल निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार ही परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल हो सकेंगे।

किन अभ्यर्थियों को मिलेगी UPTET 2026 में बैठने की अनुमति?

आयोग के ताजा नोटिस के अनुसार, केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने NIOS से 18 महीने का D.El.Ed (ODL) कोर्स किया है और जो 31 मार्च 2015 या उससे पहले से सेवा में कार्यरत थे, उन्हें ही UPTET 2026 में औपबंधिक (Provisional) रूप से परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि, यह अनुमति पूरी तरह से हाईकोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। यदि अदालत का अंतिम फैसला अलग दिशा में आता है, तो उसका प्रभाव इन अभ्यर्थियों की पात्रता पर भी पड़ेगा।

31 मार्च 2015 के बाद सेवा में आए उम्मीदवार नहीं होंगे पात्र

आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की सेवा 31 मार्च 2015 के बाद शुरू हुई या जो उस तिथि तक सेवा में नहीं थे, वे केवल 1 जुलाई 2026 के अंतरिम आदेश के आधार पर UPTET 2026 में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में NIOS D.El.Ed धारकों पर इस आदेश का सीधा असर पड़ सकता है।

परीक्षा का परिणाम भी रहेगा रोका

आयोग ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिन NIOS D.El.Ed अभ्यर्थियों को अदालत के अंतरिम आदेश के आधार पर प्रोविजनल रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, उनका परिणाम फिलहाल घोषित नहीं किया जाएगा।

इन उम्मीदवारों का रिजल्ट विशेष अपील के अंतिम निस्तारण या न्यायालय के अगले आदेश तक रोका (Withheld) जाएगा। यानी परीक्षा देने की अनुमति मिलने के बावजूद उनका अंतिम परिणाम अदालत के निर्णय के बाद ही जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए क्या है सलाह?

UPTET 2026 के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस और आगे आने वाले सभी निर्देशों पर नजर बनाए रखें। विशेष रूप से NIOS से 18 महीने का D.El.Ed (ODL) करने वाले उम्मीदवार अपनी सेवा से जुड़े दस्तावेज और पात्रता की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करें, क्योंकि उनकी परीक्षा में भागीदारी और परिणाम दोनों ही न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगे।

फिलहाल, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार केवल सीमित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही राहत मिलेगी, जबकि बाकी उम्मीदवारों पर पहले की पात्रता शर्तें लागू रहेंगी।

 

 

Asmita Sarkar

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