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NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को जारी किया नोटिस

नीट-यूजी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक, 2024 (NEET UG 2024) में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को लेकर जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने की मांग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। हालांकि नीट काउंसलिंग पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। 

आज कोर्ट में नीट विवाद को लेकर कुल 11 याचिकाएं थीं। इनमें 4 NTA की तरफ से दाखिल की गई थीं जिनमें अलग-अलग उच्च न्यायालयों में नीट परीक्षा से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई गई थी। 7 याचिकाएं अलग अलग छात्रों ने दाखिल की थी। इनमें पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाने, परीक्षा रद्द करने, ग्रेस मार्क्स ख़त्म करने और परीक्षा केंद्रों के चयन में धांधली जैसी शिकायतें की गई थीं। इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सब पर सुनवाई पहले की याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को करने की बात कही।  

जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने इस दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के वकील की इस दलील पर गौर किया कि प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। 

इस बीच एनटीए ने कहा कि वह तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहता है, जो उच्च न्यायालयों से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थीं, क्योंकि वे 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने से संबंधित थीं। एनटीए के वकील ने कहा कि अब मामला सुलझ गया है और वह 1,536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले और शीर्ष अदालत के 13 जून के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे।
 
गौरतलब है कि NEET-UG परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार और NTA ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने MBBS और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं।

 

Asmita Sarkar

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