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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: कोर्ट ने बेसमेंट मालिकों को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित स्थित राव IAS स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर के उस बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, “जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।” इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। 

अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों और बेसमेंट के चार संयुक्त मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा कोर्ट के समक्ष रखी गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 17 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेसमेंट में सिविल सेवा के उम्मीदवारों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी थी ताकि जनता को जांच पर कोई संदेह न हो।

याद दिला दें कि दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में स्थित राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल में भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था और बायोमेट्रिक सिस्टम फेल होने के कारण कुछ छात्र फंस गए थे। इसके कारण तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई थी, जिनमें उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, केरल के निविन दलविन और तेलंगाना की तान्या सोनी शामिल हैं।

Asmita Sarkar

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