
उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। शिक्षिकाओं के लिए 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफी समय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
यह कदम महिलाओं के मातृत्व को सहेजने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे वे अपने नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें। बता दें कि अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने इस सुविधा को देने का आश्वासन दिया था।
आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। शासन के आदेश के बाद शिक्षा महानिदेशालय की ओर से भी इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
मालूम हो कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में 4200 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक प्रदेश के विभिन्न हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज़्यादा है।




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