
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जहां सीबीआई को एक हफ्ते और जांच करने का वक्त दिया है, वहीं हड़ताल पर गए डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने के लिए कल मंगलवार शाम 5 बजे तक का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कार्रवाई करने को कहा गया है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई की है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की त्रिपल बेंच के समक्ष पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, कि डॉक्टरों के काम नहीं करने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने डॉक्टरों के काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अब भी अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो हम राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर काम से लगातार दूर रहना जारी रहा तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई ने केस रिपोर्ट पर सवाल करते हुए वकील सिब्बल से पूछा, कि क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:45 बजे तक की सभी फुटेज सौंप दी हैं? इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, हां। इस पर सीजेआई ने फिर सवाल करते हुए कहा, कि लेकिन सीबीआई का कहना है कि केवल 27 मिनट का वीडियो ही शेयर किया गया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, कि सुबह 8:30 से रात 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए, उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई थी। उन्होंने बताया कि हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो कि पूरी दी जा चुकी है।
इस पर सीबीआई के वकील ने कहा, कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं दर्शाया गया है। किसने वीडियोग्राफी की इसकी भी कोई डिटेल नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते और जांच का समय देते हुए कहा, कि वो 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे और हम 17 सितंबर को फिर सुनवाई करेंगे।




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