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यूपी में अब पांच के बजाए तीन साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, कैबिनेट ने दी मंजूरी  

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई।  बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया। शिक्षक अब पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ तीन साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

उच्च शिक्षा विभाग से सम्बंधित जिन प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई, उनमें उत्तरप्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी, महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है। उत्तरप्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली है जिससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा। 

लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना हेतु तहसील सरोजिनी नगर में चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। FDI नीति में संशोधन प्रस्ताव के साथ ही उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी मिलना भी इनमें शामिल है।

बैठक में पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पैरावेट के लिए डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए नीति पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

 

Asmita Sarkar

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