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यूजीसी ने जारी किये दिशानिर्देश, ओडीएल-ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने से पहले छात्र रखें इन बातों का ख्याल

भारत में उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अक्तूबर 2024 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक अधिसूचना के माध्यम से आयोग ने अक्तूबर सत्र के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की है। 

यूजीसी ने ऐसे पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने से पहले छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूजीसी ने छात्रों को दाखिले से पहले उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता और पात्रता स्थिति चेक करने की सलाह दी है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in/ पर जाकर वर्षवार या शैक्षणिक सत्र वार ऐसे संस्थानों की लिस्ट चेक कर सकते हैं, जो ओपन, डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्स प्रदान करते हैं। साथ ही कार्यक्रमों की पात्रता की जांच भी कर सकते हैं। आयोग ने छात्रों को दाखिले से पहले यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस को पढ़ने की सलाह दी है। ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने वाले छात्रों कि भविष्य  और करियर को सुरक्षित  करने के लिए यूजीसी ने  एडमिशन के लिए डीईबी आइडी का निर्माण अनिवार्य कर दिया है

इन दिशा-निर्देशों का रखें ख्याल
– यदि आप इस प्रवेश सत्र में किसी ऑनलाइन या ओडीएल पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें:
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसे पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति है। वे सूची देखने के लिए deb.ugc.ac.in. पर जा सकते हैं।

– सभी उम्मीदवारों के लिए अपने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी के साथ यूजीसी-डीईबी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद, उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होगी, जो मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा पेश किए जाने वाले ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकन के लिए अनिवार्य होगी।

– वर्तमान में, निम्नलिखित संस्थानों पर ओपन, ओडीएल पाठ्यक्रम प्रदान करने पर प्रतिबंध है: सुरेश ज्ञानविहार विश्वविद्यालय, राजस्थान; पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु; नालसार विश्वविद्यालय, तेलंगाना।

– उच्च शिक्षा संस्थानों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम ऑनलाइन प्रदान करने की अनुमति नहीं है: इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और अन्य पैरा-मेडिकल विषय, फार्मेसी, नर्सिंग, दंत चिकित्सा, वास्तुकला, कानून, कृषि, बागवानी, होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी, पाक विज्ञान, विमान रखरखाव, दृश्य कला और खेल, विमानन। उन्हें ओपन और ओडीएल मोड में कोई अन्य कार्यक्रम प्रदान करने की भी अनुमति नहीं है, जिसकी संबंधित वैधानिक या नियामक निकायों द्वारा अनुमति नहीं है। इनमें योग और पर्यटन जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, एमफिल और पीएचडी कार्यक्रम ओपन या ओडीएल मोड में पेश नहीं किए जा सकते हैं।

– यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को फ्रेंचाइज़िंग व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

-छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो और उच्च शिक्षा संस्थान के मुख्यालय के माध्यम से संचालित हो।

 

Asmita Sarkar

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