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दिल्ली में शुरू हो गई नर्सरी की एडमिशन प्रक्रिया, 20 दिसंबर है आवेदन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया आज 28 नवंबर से शुरू हो गई। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले ही अधिसूचना जारी कर इस बात की घोषणा कर दी थी। आज से दिल्ली में प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो भी अभिभावक बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वह अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

बता दें कि दिल्ली में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और विकलांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। उनके लिए एक अलग से सूची जारी की जाएगी।

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, दिल्ली में प्री-स्कूल (नर्सरी), प्री-प्राइमरी (केजी) और कक्षा-1 में एडमिशन के लिए एक एज लिमिट सेट है। प्री-स्कूल (नर्सरी) में 3 साल, केजी में चार और कक्षा पहली में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा क्रमश: 4 साल, 5 साल और 6 साल है।

नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। जनरल कैटेगिरी की सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 है। इसके बाद विभाग के पास ओपन सीट के तहत एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की जानकारी अपलोड करने के लिए 3 जनवरी तक का समय होगा। इसके बाद 10 जनवरी तक बच्चों के अंक अपलोड किए जाएंगे।

पहली लिस्ट 17 जनवरी को जारी होगी और आवंटन संबंधी प्रश्नों के लिए विंडो 18 जनवरी से 27 जनवरी तक खुली रहेगी। जरूरत पड़ने पर विभाग 3 फरवरी को चयनित बच्चों की दूसरी सूची जारी करेगा और इसके लिए समाधान विंडो 5 फरवरी से 11 फरवरी तक खुली रहेगी। आधिकारिक तौर पर प्रवेश प्रक्रिया 14 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है।

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे के माता-पिता के कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे। इसमें राशन कार्ड (माता-पिता के नाम और उस पर बच्चे का भी नाम हो), बच्चे या फिर उसके माता-पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता के नाम का बिजली का बिल-पानी या फोन का बिल, इसके अलावा पासपोर्ट या फिर माता-पिता के नाम जारी आधार कार्ड शामिल है।

नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आवेदकों के बीच टाई होने की स्थिति में, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का उपयोग करके या अभिभावकों की मौजूदगी में ड्रॉ करके लॉटरी निकाली जाएगी। सर्कुलर में कहा गया है कि ड्रॉ की वीडियोग्राफी की जाएगी और स्कूल फुटेज को अपने पास रखेगा।

एडमिशन के लिए 30 दिनों तक की आयु में छूट कक्षाओं की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में स्कूलों के प्रमुखों के स्तर पर दी जा सकती है। अभिभावक मैन्युअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट के लिए स्कूलों के प्रमुखों या प्रिंसिपलों से संपर्क कर सकते हैं।

 

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