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निजी स्कूलों में खाली सीटों का विवरण वेबसाइट पर होगा अपलोड, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चें (CwSN) श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) शुरू की है। निजी स्कूलों में इन श्रेणियों के प्रवेश की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का यह सेट जारी किया है।

इसके अनुरूप, विभाग ने स्कूलों की स्वीकृत संख्या के बारे में डेटा का संग्रह पहले ही DoE वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। दूसरी प्रक्रिया में सीट रिक्तियों की पहचान करना और उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना शामिल है। अंतिम सीट की संख्या सात कार्य दिवसों के भीतर सार्वजनिक कर दी जाएगी और एक विस्तृत परिपत्र के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

छात्रों का चयन कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों को टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, आरटीई प्रावधानों पर प्रशिक्षित 29 क्षेत्रीय टीमें ड्रॉ के 10 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों की जांच करेंगी।

शिक्षा विभाग ने कहा, “यदि जमा किए गए दस्तावेजों में विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उम्मीदवारों के पास उन्हें हल करने के लिए 15 कार्य दिवस होंगे। रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त पांच कार्य दिवस मिलेंगे।”

अस्वीकृति या गैर-रिपोर्टिंग के कारण खाली रह जाने वाली सीटों को बाद के कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ में आवंटित किया जाएगा। जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है, वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के माध्यम से प्रवेश पाने के पात्र हैं। 

Asmita Sarkar

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