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राजस्थान में बढ़ती छात्र आत्महत्या की घटनाओं पर लगेगी रोक, नया कानून लाने की तैयारी

राजस्थान में कोचिंग संस्थानों से जुड़े छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक नया कानून पेश करने जा रही है। संभावना है कि 31 जनवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र में इस आशय का विधेयक पेश किया जाएगा।

राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ में छात्रों की आत्महत्या से जुड़े मामलों पर स्वप्रेरित संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान, सरकार ने इस नए कानून की जानकारी दी। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी और जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है।

इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि लगातार हो रही घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि कानून बनने में समय लगता है। इस बीच, कोर्ट से अनुरोध किया गया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लागू करने का निर्देश दिया जाए और उनके अनुसार कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून में कोचिंग संस्थानों के संचालन और पंजीकरण को लेकर कई कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके तहत कोचिंग संस्थानों की फीस, आधारभूत ढांचे, वहां दी जाने वाली सुविधाओं, अपनी फैकल्टी इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। 

इसके अलावा, कोचिंग सेंटर अपने कोर्स और उसकी मान्यता को लेकर भी जानकारी छात्रों को देने के लिए बाध्य किए जाएंगे। इसके अलावा 16 साल से कम उम्र वाले छात्रों का प्रवेश कोचिंग सेंटर में नहीं होगा। 

कोचिंग संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। राज्य सरकार का यह कदम छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

न्यायमित्र सुधीर गुप्ता ने कोर्ट को सुझाव दिया कि जब तक नया कानून लागू नहीं होता, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए। हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को करेगी।

राज्य सरकार का यह प्रयास छात्रों के हितों की सुरक्षा और कोचिंग उद्योग को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

 

Asmita Sarkar

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