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IIT दिल्ली के प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज, आरोप- प्रोफेसर की लापरवाही से हुई पीएचडी छात्रा की मौत

पुलिस ने आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर के खिलाफ लापरवाही से मौत के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह मामला 27 नवंबर 2024 को गुजरात के लोथल में खुदाई के दौरान एक महिला पीएचडी छात्रा की मौत से संबंधित है। हालांकि, छात्रा के पिता की शिकायत पर एफआईआर 23 मार्च 2025 को अहमदाबाद जिले के कोठ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।

मृतक सुरभि वर्मा (23) आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रही थीं। वह 27 नवंबर को अपने प्रोफेसर यामा दीक्षित के साथ लोथल में खुदाई करने गई थीं, जो अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इस दौरान, वे एक 10 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी के नमूने लेने के लिए उतरीं, जब गड्ढा अचानक धंस गया और सुरभि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रोफेसर दीक्षित को बचा लिया गया।

सुरभि के पिता रामखेलावन वर्मा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रोफेसर यामा दीक्षित के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। हालांकि, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एफआईआर के मुताबिक, सुरभि ने दिसंबर 2023 में आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए दाखिला लिया था और नवंबर 2024 में वह प्रोफेसर दीक्षित के साथ गुजरात में शोध कार्य के लिए गई थीं। घटना के दिन, वे आईआईटी गांधीनगर के एक छात्र और अन्य प्रोफेसर के साथ लोथल पहुंचे थे। वहां उन्होंने खुदाई के लिए एक मशीन मंगवाई और 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। जब सुरभि और प्रोफेसर दीक्षित गड्ढे में उतरे, तो मिट्टी अचानक धंस गई।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रोफेसर दीक्षित की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, क्योंकि उन्होंने खुदाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था नहीं की और न ही सुरभि को इस काम के खतरों के बारे में चेतावनी दी।

अहमदाबाद के जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने बताया कि टीम लोथल में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रही थी, ताकि यह समझा जा सके कि बाढ़ और अकाल जैसी घटनाओं का सिंधु घाटी सभ्यता पर क्या असर पड़ा। जांच में यह पाया गया कि टीम को यह जानकारी नहीं थी कि खुदाई के स्थान के नीचे पानी का स्तर बहुत ऊंचा था, और यह इलाका दलदली था। 5-6 फीट की खुदाई करने पर ही पानी बाहर आ जाता।

इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने खुदाई शुरू करने से पहले न तो पुलिस को सूचना दी और न ही स्थानीय प्रशासन को सूचित किया।

पुलिस ने प्रोफेसर दीक्षित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 125 (अन्य लोगों की जान खतरे में डालने) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अभी जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है।

 

 

Asmita Sarkar

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