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कर्नाटक सरकार ने दी कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट, अगले सत्र से लागू होगा नियम

कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों के माता-पिता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 में एडमिशन की आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। पहले के आदेश के अनुसार, केवल 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को ही कक्षा 1 में प्रवेश मिलना था, जिससे कई बच्चे पात्रता से बाहर हो गए थे।

अब 5 साल 5 महीने की उम्र वाले बच्चे भी होंगे पात्र
कर्नाटक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार, अब 1 जून 2025 तक 5 वर्ष 5 माह की आयु पूरी करने वाले बच्चे कक्षा 1 में एडमिशन के लिए योग्य होंगे। यह निर्णय उन हजारों अभिभावकों के लिए राहत बनकर आया है, जिन्होंने अपने बच्चों को पूर्व निर्धारित आयु मानदंड (5.5 वर्ष) के आधार पर नर्सरी में दाखिला दिलाया था।

2026-27 से लागू होगी सख्त 6 वर्ष की आयु सीमा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल 2025-26 सत्र तक सीमित है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी और इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग की सिफारिश पर लिया गया निर्णय
यह फैसला कर्नाटक बाल संरक्षण आयोग की सिफारिशों के बाद लिया गया है, जिसने इस मुद्दे पर सरकार को ध्यान दिलाया था कि आयु सीमा में अचानक किए गए बदलाव से कई छोटे बच्चों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो सकता है।

केवल राज्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा नया नियम
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने बताया कि आयु सीमा में यह संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मानकों के अनुरूप किया गया है। साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल कर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य राष्ट्रीय बोर्ड इस संशोधित आयु मानदंड के अंतर्गत नहीं आएंगे।

यह फैसला उन माता-पिता के लिए निश्चित रूप से राहत भरा है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगले सत्र से सख्ती के साथ नई उम्र सीमा को लागू किया जाएगा, इसलिए अभिभावकों को भविष्य की योजना उसी के अनुरूप बनानी होगी।

 

 

Asmita Sarkar

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