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हरियाणा बोर्ड का बड़ा एक्शन, 500 से अधिक अवैध स्कूलों की मान्यता रद्द

हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEH) ने प्रदेश में चल रहे अवैध और नियमों का उल्लंघन कर रहे स्कूलों पर कड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड ने शिक्षा के निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले 515 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और अवैध संस्थानों को रोकने के उद्देश्य से की गई है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा अवैध स्कूल
बोर्ड द्वारा जारी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची के अनुसार, पलवल (75), रेवाड़ी (90) और यमुनानगर (40) ऐसे जिलों में शामिल हैं जहां सबसे अधिक अवैध स्कूल पाए गए हैं। इसके अलावा भिवानी में 29, फतेहाबाद में 28, गुरुग्राम में 22, झज्जर में 26, कैथल में 35 और करनाल में 39 स्कूलों की पहचान की गई है।

कुल कितने स्कूलों पर हुई कार्रवाई?
बोर्ड ने बताया कि कुल 515 स्कूल शिक्षा नियमों की अनदेखी कर बिना अनुमति चल रहे थे, जिनकी मान्यता अब रद्द कर दी गई है। इसके विपरीत, हरियाणा में इस समय कुल 14,295 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं।

बोर्ड ने मांगे थे आवेदन
जनवरी 2025 में, बोर्ड ने उन निजी स्कूलों से आवेदन मांगे थे जो हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के लागू होने से पहले से संचालित हो रहे थे। इन स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अस्थायी मान्यता (provisional affiliation) के तहत पंजीकरण का अवसर दिया गया था।

क्या हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम?
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 30 अप्रैल 2003 से लागू हैं। इसके तहत राज्य में कोई भी स्कूल बिना निदेशक की पूर्व स्वीकृति के स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है—
प्राइमरी स्कूल: ₹15,000 तक
मिडिल स्कूल: ₹20,000 तक
सीनियर सेकेंडरी स्कूल: ₹25,000 तक

गंभीर उल्लंघन की स्थिति में, स्कूल संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है।

बोर्ड की पहले से चेतावनी
पिछले वर्ष 15 जुलाई को ही बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि सभी स्थायी और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

 

Asmita Sarkar

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