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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण

अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत और अवसर की खबर आई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी का बेहतर मौका मिलेगा।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
यह आरक्षण राज्य पुलिस बल में निम्नलिखित चार श्रेणियों में लागू होगा:
– कांस्टेबल (सामान्य पुलिस)
– कांस्टेबल (पीएसी)
– घुड़सवार पुलिस
– फायरमैन

सभी वर्गों के अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि आरक्षण सभी वर्गों – सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी – के भीतर लागू होगा। यानी, यदि कोई अग्निवीर ओबीसी या एससी वर्ग से है, तो वह अपने वर्ग के भीतर आरक्षण का लाभ ले सकेगा।

आयु सीमा में भी छूट
अग्निवीरों को न सिर्फ आरक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों तक की छूट भी दी जाएगी।

पहली भर्ती 2026 से शुरू होगी
मंत्री खन्ना ने यह भी बताया कि इस नई प्रणाली के तहत पहला भर्ती बैच वर्ष 2026 में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों की तुलना में कहीं अधिक साहसिक और उदार है। उदाहरण के लिए, CISF, BSF, और हरियाणा व ओडिशा ने 10% आरक्षण देने की पहल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसे 20% तक बढ़ा दिया है।

सैन्य सेवा का सम्मान, भविष्य की सुरक्षा
वित्त मंत्री ने कहा, “यह फैसला न केवल अग्निवीरों की सेवा को मान्यता देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वे अपनी सैन्य पृष्ठभूमि के बाद भी देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें।”

 

Asmita Sarkar

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