
नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को NEET PG (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ा दिया है। यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ किया कि इस संबंध में NBE को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी।
30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि NEET PG परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मेट पर आपत्ति जताते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दो अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा कराने से प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में अंतर हो सकता है, जिससे उम्मीदवारों के साथ असमानता हो सकती है। इसके बाद NBE ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि एकल-शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।
कोर्ट के निर्देश के अनुसार, परीक्षा को पूरे देश में एक ही पाली में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। यह मामला उस याचिका के बाद सामने आया जिसमें यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने दो शिफ्टों में परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे प्रतियोगियों के लिए असमान परिस्थितियां उत्पन्न होंगी।
NBEMS ने प्रस्ताव रखा था कि परीक्षा 3 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक एकल पाली में आयोजित की जाए। बोर्ड ने बताया कि Tata Consultancy Services (TCS) के सहयोग से देशभर में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की पुष्टि कर ली गई है। हालांकि, 15 जून को एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराना संभव नहीं था, क्योंकि आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी थी।




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