
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन मेधावी छात्रों की सहायता के लिए “केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बाधाओं के कारण कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े। इच्छुक छात्र 31 अक्टूबर, 2025 तक scholarships.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्र को 12वीं (10+2) या समकक्ष परीक्षा में अपनी स्ट्रीम में टॉप 20 प्रतिशत में आना अनिवार्य है। इसके साथ ही, छात्र को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान में नियमित डिग्री कोर्स (रेगुलर) में दाखिल होना चाहिए। पत्राचार (Correspondence), डिस्टेंस लर्निंग या केवल डिप्लोमा कोर्स में नामांकित छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। संबंधित संस्थान AICTE या किसी अन्य वैधानिक निकाय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
आय सीमा और छात्रवृत्ति राशि
आवेदन करने वाले छात्र की परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित छात्रों को उनके कोर्स की प्रकृति और अवधि के अनुसार विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी करनी होगी।
आरक्षण नीति और सीट आवंटन
इस छात्रवृत्ति योजना में आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और दिव्यांग (PwD) छात्रों को केंद्रीय आरक्षण नीति के तहत योग्यता के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, और सभी वर्गों में PwD के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण तय किया गया है। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित सीटें पूरी नहीं भर पातीं, तो उन्हें अन्य पात्र श्रेणियों के छात्रों को दिया जाएगा ताकि छात्रवृत्ति की कुल सीटों का पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके।




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