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NMC issues notices to 70 medical colleges; directs immediate installation of CCTV and NVR systems 

NMC ने 70 मेडिकल कॉलेजों को जारी किया नोटिस, CCTV और NVR सिस्टम तुरंत लगाने के निर्देश

NMC issues notices to 70 medical colleges; directs immediate installation of CCTV and NVR systems 

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने देश के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित मानकों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाना, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) स्थापित करना और रिकॉर्ड की गई फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। साथ ही संस्थानों को अपनी सीसीटीवी फीड आयोग के साथ साझा करने के लिए एनवीआर को लिंक करना भी जरूरी होगा।

एनएमसी के हालिया सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, कई मेडिकल कॉलेज अब भी इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

25 CCTV कैमरे और NVR सिस्टम अनिवार्य

आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को निर्धारित स्थानों पर कम से कम 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके अलावा एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) स्थापित करना और रिकॉर्ड की गई फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यह व्यवस्था संस्थानों में पारदर्शिता, निगरानी और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

एनएमसी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है। कॉलेजों को अपने एनवीआर सिस्टम को आयोग के साथ लिंक करना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर निगरानी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश

आयोग ने अपने नोटिस में बताया कि यह कोई नया नियम नहीं है। मेडिकल कॉलेजों को पहले ही विभिन्न विनियमों के माध्यम से इन प्रावधानों की जानकारी दी जा चुकी है। इनमें UGMSR-2023 (16 अगस्त 2023), PGMSR-2023 संशोधन (2 फरवरी 2026) और MARB Regulations 2023 (2 जून 2023) शामिल हैं। इन सभी नियमों में सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग से जुड़े प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

कई संस्थानों ने अब तक नहीं किया पालन

एनएमसी के अनुसार, आयोग की टीम लगातार उन मेडिकल कॉलेजों से संपर्क कर रही है जिन्होंने सीसीटीवी सिस्टम स्थापित नहीं किया है या अपने एनवीआर को आयोग के साथ लिंक नहीं किया है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई संस्थानों ने अब तक आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं की है।

आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि जो भी मेडिकल कॉलेज और संस्थान अभी तक इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की सूची जारी

एनएमसी ने अपने सार्वजनिक नोटिस में 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को नियमों का पालन न करने वाला बताया है। आयोग ने इन संस्थानों से बिना किसी देरी के सीसीटीवी व्यवस्था, एनवीआर इंस्टॉलेशन और निगरानी फीड साझा करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

आयोग का मानना है कि इन मानकों के पालन से मेडिकल शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी, नियामकीय निगरानी मजबूत होगी और गुणवत्ता संबंधी मानकों के प्रभावी अनुपालन में मदद मिलेगी।

 

 

 

Asmita Sarkar

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