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Harvard Advises International Students to Return to US Before September 15 Amid New F-1 and J-1 Visa Rules

US Visa Rules: Harvard ने International Students को 15 सितंबर से पहले अमेरिका लौटने की सलाह दी

Harvard Advises International Students to Return to US Before September 15 Amid New F-1 and J-1 Visa Rules

US Visa Rules for International Students: Harvard University ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और स्कॉलर्स को सलाह दी है कि वे 15 सितंबर 2026 से पहले अमेरिका लौटने पर विचार करें। इस तारीख से Department of Homeland Security (DHS) के नए नियम लागू होने वाले हैं, जो F-1 और J-1 वीजा पर अमेरिका में रहने वाले छात्रों और स्कॉलर्स के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करेंगे।

नए नियम लागू होने के बाद अमेरिका में रहने की मौजूदा “Duration of Status” (D/S) व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके तहत छात्र आम तौर पर तब तक अमेरिका में रह सकते थे, जब तक वे अपने वीजा स्टेटस की शर्तें पूरी करते रहें और अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रगति करते रहें।

15 सितंबर से क्या बदल जाएगा?

नए नियमों के तहत कई अंतरराष्ट्रीय छात्रों और स्कॉलर्स को अमेरिका में एक निश्चित अवधि के लिए प्रवेश दिया जाएगा। यह अवधि अधिकतम चार साल या उनके शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि, इनमें से जो कम होगी, उतनी हो सकती है।

Harvard के International Office के अनुसार, इस बदलाव से Fall 2026 intake तुरंत प्रभावित नहीं होगा। हालांकि, 15 सितंबर को वैध F-1 या J-1 स्टेटस के साथ अमेरिका में मौजूद छात्रों और स्कॉलर्स के लिए संक्रमण संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

वहीं, जो छात्र या स्कॉलर 15 सितंबर या उसके बाद अमेरिका से बाहर जाते हैं और फिर वापस लौटते हैं, उन पर वापसी के समय नए नियम लागू होंगे।

D/S की जगह मिलेगा ‘Admit Until Date’

नई व्यवस्था में छात्रों के इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर मौजूदा D/S यानी Duration of Status की जगह एक निश्चित “Admit Until Date” दर्ज होगी। यह तारीख बताती है कि छात्र को अमेरिका में कितनी अवधि तक रहने की अनुमति है।

अगर किसी छात्र को अधिकृत अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, तो उसे US Citizenship and Immigration Services (USCIS) के पास एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा और नई पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

चार साल से लंबे कोर्स करने वाले छात्रों पर असर

नए नियमों का असर खास तौर पर उन छात्रों पर पड़ सकता है, जिनका शैक्षणिक कार्यक्रम चार साल से अधिक लंबा है। डिग्री पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत वाले छात्रों और पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है।

नए नियमों में प्रोग्राम बदलने और शैक्षणिक लक्ष्य से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। इसलिए छात्रों को अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार नियमों को समझना जरूरी होगा।

15 सितंबर के बाद अमेरिका से बाहर जाने से पहले सावधानी जरूरी

नई व्यवस्था को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका से बाहर यात्रा करना पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। Harvard समेत कई यूनिवर्सिटी छात्रों को सलाह दे रही हैं कि वे 15 सितंबर के बाद अमेरिका से बाहर जाने की योजना बनाने से पहले अपने I-20 या DS-2019 दस्तावेजों की जांच करें और अपनी यूनिवर्सिटी के International Office से सलाह लें।

इससे छात्रों को दोबारा अमेरिका में प्रवेश के समय आने वाली संभावित परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।

नए US Visa Rules को कोर्ट में चुनौती

इन नए नियमों को लेकर कानूनी चुनौती भी सामने आ चुकी है। Higher Education और Labour Organisations ने नियमों के खिलाफ 18 अगस्त 2026 को Massachusetts में मुकदमा दायर किया है।

इस कानूनी चुनौती के कारण नियमों के लागू होने और आगे की प्रक्रिया को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल 15 सितंबर 2026 की प्रभावी तारीख लागू है, लेकिन अमेरिकी सरकार और अदालतों की ओर से आगे आने वाली जानकारी के आधार पर नियमों को लेकर दिशा-निर्देश बदल सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ऐसे में सबसे जरूरी है कि वे अपनी यूनिवर्सिटी के International Office और अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें और यात्रा या वीजा से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी स्थिति की पुष्टि करें।

 

Asmita Sarkar

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