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तमिलनाडु में निजी स्कूलों को अब नोटिस बोर्ड पर दिखानी होगी ट्यूशन फीस, अधिक वसूली पर रद्द हो सकती है मान्यता

तमिलनाडु में निजी स्कूलों को अब नोटिस बोर्ड पर दिखानी होगी ट्यूशन फीस, अधिक वसूली पर रद्द हो सकती है मान्यता

तमिलनाडु में निजी स्कूलों को अब नोटिस बोर्ड पर दिखानी होगी ट्यूशन फीस, अधिक वसूली पर रद्द हो सकती है मान्यता

तमिलनाडु सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर सख्त कदम उठाया है। नए निर्देशों के तहत राज्य के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अब अपनी निर्धारित ट्यूशन फीस की जानकारी स्कूल परिसर के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाना है।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूल सरकार द्वारा तय की गई फीस सीमा से अधिक राशि वसूल रहे हैं। कई मामलों में अभिभावकों ने अतिरिक्त शुल्क और छिपी हुई फीस को लेकर भी चिंता जताई थी।

निजी स्कूलों को फीस सार्वजनिक करना होगा अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य के सरकारी और निजी स्कूल 4 जून से नए शैक्षणिक सत्र के लिए खुल रहे हैं। इससे पहले सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी स्वीकृत ट्यूशन फीस को नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें ताकि अभिभावक आसानी से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।

अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि कोई स्कूल निर्धारित शुल्क से अधिक फीस वसूलते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है।

तमिलनाडु में वर्तमान में 13,000 से अधिक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालित हैं। ऐसे में यह फैसला लाखों छात्रों और उनके परिवारों को सीधे प्रभावित करेगा।

छिपी हुई एडमिशन फीस पर भी रोक

सरकार ने निजी स्कूलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अभिभावकों से किसी भी प्रकार की छिपी हुई एडमिशन फीस या अतिरिक्त शुल्क न लें। शिक्षा विभाग का मानना है कि कई बार स्कूल अलग-अलग नामों से अतिरिक्त राशि वसूलते हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ता है।

यह व्यवस्था तमिलनाडु स्कूल (फीस संग्रह का विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत लागू की जा रही है। इस कानून के अनुसार एक निर्धारित समिति स्कूलों की फीस संरचना की समीक्षा करती है और विभिन्न मानकों के आधार पर शुल्क तय करती है। इस समिति में वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

शिकायत करने का अधिकार अभिभावकों के पास

सरकार ने अभिभावकों को भी राहत दी है। यदि किसी माता-पिता को लगता है कि कोई निजी स्कूल निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिक फीस वसूल रहा है, तो वे संबंधित अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिक्षा विभाग का कहना है कि शिकायतों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों की फीस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्णय शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे अभिभावकों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिलेगी और फीस को लेकर होने वाले विवादों में भी कमी आ सकती है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा व्यवसायिक लाभ का माध्यम न बने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उचित शुल्क पर उपलब्ध हो सके। नए नियमों के लागू होने के बाद निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था पर निगरानी और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

Asmita Sarkar

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