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मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, बच्चे पर पिछले स्कूल से टीसी लाने का दबाव नहीं डाल सकते संस्थान   

किसी बच्चे का स्थानांतरण प्रमाणपत्र स्कूलों के लिए लंबित फीस एकत्र करने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि बच्चे के नाम पर जारी हुआ एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। इसमें बकाया फीस के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश/आदेश जारी करे कि प्रवेश के समय वे बच्चे से टीसी प्रस्तुत करने पर जोर न दें, और स्कूल प्रबंधन शुल्क का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने सहित दस्तावेज में अनावश्य प्रविष्टियां न करें।
 
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने कहा कि उल्लंघन की स्थिति में, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 और सुरक्षा के लिए लागू प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। पीठ ने स्टालिन सरकार को तमिलनाडु शिक्षा नियमों और मैट्रिकुलेशन स्कूलों के लिए विनियमन संहिता पर फिर से विचार करने और उसके अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक संशोधन करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि शुल्क का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर बच्चों को परेशान करना क्रूरता है और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत अपराध है। अदालत ने कहा, अगर बकाया फीस हो तो स्कूलों को कानून के अनुसार अभिभावकों पर उचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान में चूक पर बच्चे को परेशान करना या दंडित करना अपराध है और यह किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आता है। 

 

Asmita Sarkar

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