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नीट-एसएस आयोजित न करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल; केंद्र से मांगा गया जवाब

NEET-SS 2024: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा 2024 में नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित न करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) में एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता रखने वाले डॉक्टर बैठ सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को 13 उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए एक वकील ने बताया कि एनएमसी ने इस साल परीक्षा आयोजित न करने का फैसला किया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, NEET-SS जनवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है।

केंद्र, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और एनएमसी को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता राहुल बलवान और 12 अन्य को एनबीई (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) को याचिका में पक्ष बनाने की स्वतंत्रता भी दी और इसे 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि NEET-SS हर साल आयोजित किया जाना है और इसके अलावा, सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत द्वारा समय सारिणी पहले ही तय की जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस साल परीक्षा स्थगित करने का फैसला जाहिर तौर पर इस तथ्य से उपजा है कि कोविड 19 महामारी के कारण पहले मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश में देरी हुई थी।

 

Asmita Sarkar

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