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आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कोर्ट से झटका, 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद जांच के दायरे में आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने डॉ घोष को 8 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। 
 
बता दें कि सीबीआई ने अदालत से डॉ घोष की 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई हिरासत मंजूर की है। वहीं, अदालत ने इसी मामले में गिरफ्तार चल रहे एक अन्य आरोपी अफसर अली खान की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। 

गौरतलब है कि सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर रेप व मर्डर मामले में जांच शुरु करते हुए अनेक लोगों से पूछताछ की थी। इनमें मेडीकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। इसे लेकर सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को सोमवार को चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि डॉ घोष की यह गिरफ्तारी  हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की गई थी। इस मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 

गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने 10 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने 08 दिन की सीबीआई हिरासत की इजाजत दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने यह कार्रवाई 15 दिनों से अधिक की पूछताछ पूरी करने के बाद की है। इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से ही तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। 

Asmita Sarkar

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