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यूपी 69 हजार शिक्षक भर्ती केस में इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रक्रिया को सही से लागू नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। इसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और कहा कि इसी के साथ अंतिम सुनवाई भी की जाएगी। 

आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और पक्षकारों से लिखित दलीलें देने के लिए भी कहा। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये भी कहा कि पक्षकार अपनी दलील 7 पेज से ज्यादा की नहीं रखें। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अब इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

 

Asmita Sarkar

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