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बिहार में स्कूलों का टाइम बदला, आदेश जारी

बिहार में कड़क ठंड का दौर जारी है और इस बीच स्कूल की गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। छात्रों को ठंड के दौर में स्कूल जाना पड़ रहा है। इस बीच बिहार के पटना में डीएम यानी न्याय जिला दंडाधिकारी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें स्कूल की गतिविधियों और खुलने-बंद होने के समय सीमा तय की गई है हालांकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।

आदेश में लिखा है कि जिले में जिले में ठंड के मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है। जिसकी वजह से बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पटना के सभी प्राइवेट और सरकारी (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 8.30 बजे से पहले और शाम 3.30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

स्कूलों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों की नए सिरे से योजना बनाएं। आदेश में बोर्ड परीक्षा को लेकर लिखा है कि प्री बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रखा जाएगा।

यह आदेश 1 फरवरी से 8 फरवरी 2025 तक के लिए लागू किया गया है। जिला अधिकारी की ओर से स्कूलों के संबंध में जारी किए गए आदेश को 31 जनवरी के दिन उनके हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है।

Asmita Sarkar

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