
पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ना अब अनिवार्य कर दिया गया है। भगवंत मान सरकार के इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी स्कूलों में चाहे वे किसी भी बोर्ड से जुड़े हों, पंजाबी भाषा को पढ़ाना अब जरूरी होगा।
पंजाबी को हर स्कूल के सिलेबस का हिस्सा बनाना होगा नए आदेश के तहत, राज्य के सभी स्कूलों—चाहे वे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) या भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) से संबद्ध हों—को अब अपने सिलेबस में पंजाबी भाषा को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा।
इस विवाद के बीच लिया गया फैसला यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है, जब पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र सरकार और CBSE पर आरोप लगाए थे कि बोर्ड ने साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने के मसौदे से पंजाबी भाषा को हटा दिया है। हालांकि, CBSE ने इन आरोपों पर सफाई दी थी।
CBSE ने अपनी सफाई में कहा था कि मसौदा तिथि पत्र में शामिल अन्य विषयों और भाषाओं की सूची केवल उदाहरण के रूप में दी गई थी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि 2025-2026 के लिए सभी प्रस्तुत विषय और भाषाएं, जिसमें पंजाबी भी शामिल है, जारी रहेंगी।




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