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झारखंड में पुलिस और अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंडों में ढील, सरकार ने संयुक्त भर्ती नियम को दी मंजूरी

झारखंड सरकार ने बुधवार (12 मार्च) को संयुक्त भर्ती नियम 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, वॉर्डन और होमगार्ड जैसी विभिन्न भर्तियों के लिए शारीरिक परीक्षा के मानकों में छूट दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डेडल ने बताया कि यह पहली बार है जब राज्य में शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।

क्या हैं नए नियम?
संशोधित नियमों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों को अब 1,600 मीटर की दौड़ को 6 मिनट में पूरा करना होगा। पहले यह मानक 10 किमी की दौड़ को 60 मिनट में पूरा करने का था। महिला उम्मीदवारों को अब 1,600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले यह मानक 5 किमी की दौड़ को 40 मिनट में पूरा करने का था।

कैबिनेट के फैसले के पीछे कारण
झारखंड सरकार ने पिछले साल शारीरिक परीक्षण के मानकों में ढील देने का संकेत दिया था, जब अगस्त-सितंबर 2024 के दौरान एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 15 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। इस घटना ने राज्य में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया था, और विपक्षी भाजपा ने इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेर लिया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उम्मीदवारों की मौत की विस्तृत जांच की मांग की थी।

आगे क्या होगा?
इस नए निर्णय से राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों को अधिक राहत मिलेगी, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए, जो शारीरिक परीक्षा में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह बदलाव चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

Asmita Sarkar

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