
बिहार के पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराए जाने के संबंध में जनहित समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। इस मामले पर कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा है कि इस पर अपना फैसला अगले सुनवाई में सुनाया जा सकता है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि बीपीएससी की 70वीं मेन्स परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएगी और इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि, न्यायालय ने प्री परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। कोर्ट में अधिवक्ता वाई वी गिरि ने दावा किया था कि पटना सहित राज्य के अन्य केंद्रों पर भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2024 को बिहार में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया गया था। आयोग ने सिर्फ इस सेंटर पर परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से छात्रों की लगातार यह मांग रही है कि पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाए। इस पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन और हंगामा भी किया, लेकिन आयोग का कहना था कि परीक्षा में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई है, जिसके कारण सभी के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए।




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