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बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर-एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति हेतु नया नियम लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी

बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नया परिनियम (स्टैट्यूट) लागू कर दिया गया है। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने इसे मंजूरी देने के बाद अधिसूचना जारी की गई।

योग्यता और अनुभव
– एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव और कम से कम 7 शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है।
– प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास सहायक या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा 10 शोध पत्र प्रकाशित होना जरूरी है।
– संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक और पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है।
– यूजीसी के मानकों के अनुरूप शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए।
– एसोसिएट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम 75 रिसर्च स्कोर और प्रोफेसर के लिए 120 रिसर्च स्कोर तय किए गए हैं।

चयन प्रक्रिया
दोनों पदों पर चयन के लिए शोध पत्रों के अंक और साक्षात्कार के अंक मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इन नियुक्तियों की प्रक्रिया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी और यह पूरे भारत के योग्य अभ्यर्थियों के लिए खुली रहेगी।

लंबे समय से रिक्त पद
पिछले 40 वर्षों से राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों में विषयवार एक प्रोफेसर और दो एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। नए परिनियम से इन रिक्तियों को भरने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

 

Asmita Sarkar

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