
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर इस साल प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से इस मामले में जवाब ज़रूर मांग लिया है और कहा है कि जुलाई में मामले की अगली सुनवाई होगी।
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय परीक्षा को नहीं रोक सकती, लेकिन याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के बाद विचार करेंगे। लेकिन अखिल भारतीय परीक्षा के नतीजों पर रोक नहीं लगा सकते। याचिका वंशिका यादव ने दायर की है।
याचिका के अनुसार, राजस्थान में NEET स्नातक परीक्षा के दौरान, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चला कि परीक्षा की तारीख से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पटना में अधिक चिंताजनक घटनाएं देखी गई हैं, जहां राज्य पुलिस द्वारा कई व्यक्तियों को उक्त परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने की विश्वसनीय जानकारी पर गिरफ्तार किया गया है। पटना में आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग ने जांच संभाली और पाया कि प्रथम दृष्टया, लीक एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया था। जांच के बाद 13 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन 5 मई को देश भर में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से किया गया था। इसमें करीब 24 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की पोस्ट वायरल होने के बाद एनटीए ने अपना बयान जारी कर कहा था कि नीट यूजी 2024 का पेपर लीक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है।




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