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स्कूल छात्रा से कुकर्म करने वाले डांस शिक्षक को 20 साल की कैद

कानपुर के एक स्कूल में नौ वर्षीया छात्रा से दुष्कर्म के 8 साल पुराने मामले में दोषी डांस शिक्षक को 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सज़ा अतिरिक्त विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने सुनाई। जुर्माने की रकम से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि नौबस्ता स्थित केंद्रांचल कॉलोनी निवासी नौ वर्षीय छात्रा से तीन मई 2016 को डांस शिक्षक गुजैनी आई ब्लॉक निवासी किशन सिंह राठौर ने स्कूल परिसर में ही दुष्कर्म किया था। डरी-सहमी छात्रा ने जब घर लौटने पर परिजनों को यह बात बताई, तो इसके बाद सीओडी कर्मी उसके पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

पिता ने बताया कि उनकी बेटी किदवई नगर के ब्लॉक स्थित मदर टेरेसा में कक्षा चार की छात्रा थी। तीन मई 2016 को बेटी स्कूल गई थी, जहां गुजैनी निवासी डांस टीचर किशन राठौर बेटी की क्लास में गया और डांस सिखाने के बहाने एक्टिविटी हॉल में छात्रा को ले गया। वहां टीचर ने उसके साथ रेप किया। 

परिजनों ने नौबस्ता थाने में किशन राठौर के खिलाफ रेप व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला एडीजे 13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता, पीड़िता समेत सात गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी डांस टीचर को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी के बहनों की शादी भी नहीं हुई है, लिहाजा उस पर रहम की जाए। लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने किशन के अपराध को गंभीर माना और सख्त सजा सुनाई।

 

Asmita Sarkar

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