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New CDSCO guidelines implemented: Clear rules established for medical software, offering significant relief to companie

CDSCO की नई गाइडलाइन लागू: मेडिकल सॉफ्टवेयर के लिए बने स्पष्ट नियम, कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत

New CDSCO guidelines implemented: Clear rules established for medical software, offering significant relief to companie

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर (Medical Device Software – MDSW) के लिए अंतिम गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइडलाइन 21 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य मेडिकल सॉफ्टवेयर के विकास, अनुमोदन, सुरक्षा और निगरानी के लिए स्पष्ट नियामकीय ढांचा तैयार करना है।

औषधि महानियंत्रक (DCGI) डॉ. राजीव रघुवंशी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, यह गाइडलाइन मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 (MDR-2017) के तहत मेडिकल सॉफ्टवेयर से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करती है। इससे देश में मेडिकल सॉफ्टवेयर उद्योग, अस्पतालों, शोध संस्थानों और आयातकों को नियामकीय प्रक्रियाओं को समझने और उनका पालन करने में आसानी होगी।

मेडिकल सॉफ्टवेयर के लिए पहली बार स्पष्ट ढांचा

स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड आधारित तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आज कई सॉफ्टवेयर बीमारियों की पहचान, मरीजों की निगरानी और उपचार संबंधी निर्णयों में सहायता कर रहे हैं। ऐसे में इन तकनीकों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया था।

नई गाइडलाइन में मेडिकल सॉफ्टवेयर की श्रेणी तय करने, जोखिम मूल्यांकन, गुणवत्ता मानकों, तकनीकी दस्तावेजों और बाजार में आने के बाद निगरानी (Post-Market Surveillance) से जुड़े नियमों को विस्तार से समझाया गया है। CDSCO ने कंपनियों और अन्य हितधारकों को निर्देश दिया है कि वे लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय इन्हीं दिशानिर्देशों का पालन करें।

कंपनियों को मिलेगी नियामकीय राहत

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब मेडिकल सॉफ्टवेयर में हर छोटे तकनीकी बदलाव के लिए नया लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष रूप से एल्गोरिद्म या प्रदर्शन सुधार से जुड़े कुछ अपडेट पहले की तुलना में अधिक सरल प्रक्रिया के तहत लागू किए जा सकेंगे।

इसके अलावा परीक्षण लाइसेंस (Test License) और व्यावसायिक लाइसेंस (Commercial License) प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया गया है। उद्योग जगत का मानना है कि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और नई तकनीकों को बाजार तक पहुंचाने में लगने वाला समय कम हो सकेगा।

मेडिकल सॉफ्टवेयर की दो प्रमुख श्रेणियां तय

गाइडलाइन में मेडिकल सॉफ्टवेयर को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है।

पहली श्रेणी “सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस” (Software in Medical Device) की है। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो किसी मेडिकल उपकरण के भीतर स्थापित होता है और उसके संचालन का हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर पेसमेकर, इंसुलिन पंप, ब्लड प्रेशर मॉनिटर या अन्य चिकित्सा उपकरणों में उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर पर वही नियामकीय नियम लागू होंगे जो संबंधित मेडिकल डिवाइस पर लागू होते हैं।

दूसरी श्रेणी “सॉफ्टवेयर ऐज मेडिकल डिवाइस” (Software as a Medical Device – SaMD) की है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष मेडिकल मशीन पर निर्भर नहीं होता और स्वतंत्र रूप से चिकित्सा कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक्स-रे या मेडिकल इमेज का विश्लेषण कर टीबी की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर, या मरीज के स्वास्थ्य डेटा के आधार पर उपचार संबंधी सुझाव देने वाला क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म।

क्यों जरूरी थी यह नई गाइडलाइन?

पिछले कुछ वर्षों में भारत के अस्पतालों और क्लीनिकों में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। रोगों की स्क्रीनिंग, मेडिकल इमेजिंग, दूरस्थ निगरानी और उपचार योजना बनाने में सॉफ्टवेयर की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।

हालांकि, मेडिकल डिवाइस नियम-2017 मुख्य रूप से पारंपरिक मेडिकल उपकरणों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकों और स्वतंत्र मेडिकल सॉफ्टवेयर के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण कंपनियों, आयातकों और शोधकर्ताओं को कई तरह की व्यावहारिक और नियामकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

नई गाइडलाइन इन चुनौतियों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे मेडिकल सॉफ्टवेयर के लिए एक समान नियामकीय ढांचा तैयार होगा, जिससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नवाचार और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि यह गाइडलाइन भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल हेल्थ और हेल्थ-टेक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। स्पष्ट नियमों के कारण कंपनियों को उत्पाद विकास और अनुमोदन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता मिलेगी, जबकि मरीजों और स्वास्थ्य संस्थानों को सुरक्षित और विश्वसनीय मेडिकल सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो सकेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक की बढ़ती भूमिका को देखते हुए CDSCO की यह पहल भारत में मेडिकल सॉफ्टवेयर नियमन को वैश्विक मानकों के करीब ले जाने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है।

 

Asmita Sarkar

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