Edinbox Hindi
CUET-PG-2024

एंटी-पेपर लीक कानून हुआ लागू; अब पेपर लीक करने पर जाना होगा जेल, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना

नीट (NEET) और यूजीसी-नेट (UGC-NET) परीक्षाओं को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है। इसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर अपराधियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा के साथ एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग चार महीने पहले अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसके बाद कार्मिक मंत्रालय ने देर रात एक अधिसूचना जारी किया। इसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो जाएंगे। यूजीसी-नेट, 2024 परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर जारी विवाद के बीच यह सरकार की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे समय में लागू किया गया है, जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया जा रहा था कि इसे कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय नियम बना रहा है। 

नीट और यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के बाद यह कानून लाया गया जो केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून मौजूद नहीं था।

लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है. इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है.  

 

Asmita Sarkar

Add comment

Recent posts

Most popular

Most discussed