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एनएमसी ने वापस ली आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जारी अनुमति पत्र (एलओपी) वापस ले लिया है। आयोग ने यह कदम चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई), आंध्र प्रदेश और मेडिकल और मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) के अनुरोध पर उठाया है। डीएमई ने आयोग को  बताया था कि कार्यों के निष्पादन में देरी हुई, इसके कारण कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए उचित बुनियादी ढांचों का अभाव है।

गौरतलब है कि वाईआरएस मेडिकल कॉलेज ने 50 एमबीबीएस सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था जिसकी प्रथम अपील पर समिति ने सहमति दी थी। इसके बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने इस साल 16 अगस्त को कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति दे दी।

लेकिन फिर 9 सितंबर को मेडिकल आयोग को एक पत्र भेजा गया, जो कि डीएमई आंध्र प्रदेश ने भेजा था। इस पत्र में 2024-25 सत्र के लिए प्रवेश पर विचार न करने का अनुरोध किया गया था। डीएमई एपी के पत्र में बताया गया है, “डॉ वाईएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पुलिवेंदुला कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण आगामी छात्रों के लिए पूरीतरह से बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।”

इस पर आयोग ने कहा, “डीएमई, आंध्र प्रदेश और मेडिकल और मूल्यांकन रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) के उपरोक्त अनुरोध के मद्देनजर, एनएमसी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए डॉ. वाईएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुलिवेंदुला को जारी किए गए अनुमति पत्र (एलओपी) दिनांक 16-08-2024 को वापस लेने का फैसला किया है। तदनुसार, कॉलेज को जारी किए गए अनुमति पत्र (एलओपी) दिनांक 16-08-2024 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।”

 

Asmita Sarkar

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