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बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को राहत, गिरफ्तारी पर रोक 4 अक्टूबर तक बढ़ी

महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर लगी रोक को 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। पूजा के वकील ने झूठी गवाही वाले आवेदन के मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।  
सुनवाई के दौरान पूजा के वकील ने कहा कि पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ही है। पूरी मीडिया का ध्यान पूजा पर है। इसके बाद वह काफी दबाव में हैं। इसपर दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि जांच एजेंसियों पर कभी दबाव नहीं होता। यूपीएससी के वकील ने कहा कि वह अपनी वजह से मशहूर हुई हैं। वकील ने कहा ऐसा है, तब उन्हें कोई प्रेसवार्ता नहीं करनी चाहिए।
  
इसके पहले दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध कर कहा था कि उन्होंने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिविल सेवा की 2022 और 2023 में दी गई परीक्षा में अलग-अलग दिव्यांगता सर्टिफिकेट जमा किए गए थे। ये सर्टिफिकेट कथित तौर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर के मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया था। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले 28 अगस्त को पूजा की गिरफ्तारी पर 5 सितंबर तक रोक लगाई थी, बाद में इस 26 सितंबर तक बढ़ाया था। अब वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और वक्त मांगा है जिसकी वजह से पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

Asmita Sarkar

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