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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट का प. बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से इनकार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को 31 वर्षीय प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बीते 8-9 अगस्त की दरम्यानी रात हुई वारदात के मामले में अब तक की जांच की प्रगति पर सीबीआई की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई किसी और राज्य में ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलकाता की अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने साफ किया कि मामले की जांच चल रही है, इसलिए पीठ फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। इससे पहले स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा पर प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने को कहा। इससे पहले 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की वर्किंग को लेकर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने NTF को 3 हफ्ते के अंदर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव देने के निर्देश दिए थे।

इससे पहले 4 नवंबर को पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने रेप और और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी।

Asmita Sarkar

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