
तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है। यह नया नियम 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा।
2018 में बना था कानून, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुआ
तेलंगाना सरकार ने 2018 में “तेलंगाना (अनिवार्य शिक्षण और अधिगम तेलुगु स्कूलों में) अधिनियम” पारित किया था, जिसके तहत सरकारी, जिला परिषद, मंडल परिषद, सहायता प्राप्त स्कूलों और विभिन्न बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य किया जाना था। हालांकि, पूर्व (BRS) सरकार इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाई थी।
नई सरकार का सख्त रुख, स्कूलों को दिए निर्देश
अब वर्तमान (कांग्रेस) सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक कर सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी सहित अन्य बोर्डों में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य करने के फैसले से अवगत कराया।
छात्रों के लिए ‘सिंपल तेलुगु’ किताब ‘वेंनेला’ होगी मददगार
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की कि सीबीएसई और अन्य बोर्डों के 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘सिंपल तेलुगु’ पाठ्यपुस्तक ‘वेंनेला’ को परीक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। यह पुस्तक उन छात्रों के लिए विशेष रूप से सहायक होगी, जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है या जो अन्य राज्यों से आते हैं।




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