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यूपी में पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव: दरोगा के लिए आयु सीमा में मिलेगी तीन साल की छूट, सिर्फ एक बार के लिए लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने उप निरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट एक बार के लिए विशेष रूप से दी जाएगी और भविष्य में किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया में इसका उदाहरण नहीं माना जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए छूट
सरकारी आदेश के अनुसार, चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच पुलिस विभाग में उप निरीक्षक और समकक्ष पदों की कुल 4543 रिक्तियों पर सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की अस्थायी छूट प्रदान की जा रही है। यह राहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है।

कैबिनेट ने अग्निवीरों को दिया 20% आरक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। यह आरक्षण सिपाही, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों की सीधी भर्ती पर लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, अग्निवीरों को सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, जिससे वे अधिक समय तक पात्र बने रह सकें।

पिछली भर्ती में भी मिली थी आयु छूट
इससे पहले दिसंबर 2023 में 60,244 सिपाही पदों की सीधी भर्ती में भी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई थी। उस समय पांच वर्षों से भर्ती न होने और कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों की बढ़ती आयु को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। उस छूट के बाद अभ्यर्थनों की संख्या में तेज उछाल देखा गया था—बोर्ड को 25 लाख आवेदन की उम्मीद थी, लेकिन 48 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।

Asmita Sarkar

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