
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यह फैसला छात्रों की नियमितता को लेकर लगातार मिल रही लापरवाही की शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे उपस्थिति के नियमों का कड़ाई से पालन कराएं और इसकी रिपोर्टिंग नियमित रूप से करें।
बिना वैध कारण और दस्तावेज के छुट्टी स्वीकार नहीं होगी
CBSE ने स्पष्ट किया है कि अनुपस्थिति तभी मान्य मानी जाएगी, जब छात्र उसके पीछे वैध कारण और उचित दस्तावेज प्रस्तुत करे। चिकित्सा कारण होने पर छात्र को इलाज से जुड़े मेडिकल प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन तुरंत स्कूल में जमा करना होगा। अन्य निजी कारणों के लिए भी लिखित सूचना और अनुमति आवश्यक होगी।
बिना सूचना या आवेदन के अनुपस्थिति को अनधिकृत माना जाएगा। ऐसे मामलों में छात्र को “डमी परीक्षार्थी” माना जा सकता है और उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्कूलों को उपस्थिति का प्रतिदिन रिकॉर्ड रखना अनिवार्य
सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की उपस्थिति का दैनिक रजिस्टर तैयार रखें, जिसे कक्षा शिक्षक और स्कूल प्रशासन द्वारा नियमित रूप से सत्यापित और अपडेट किया जाना चाहिए।
CBSE औचक निरीक्षण कर सकता है, इसलिए उपस्थिति रिकॉर्ड हर समय तैयार हालत में होना चाहिए।
अभिभावकों को समय पर दी जाए जानकारी
अगर किसी छात्र की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम है, तो स्कूल को उसके अभिभावकों को लिखित सूचना, ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें यह भी बताया जाए कि कम उपस्थिति छात्र को बोर्ड परीक्षा से वंचित कर सकती है। इस संवाद का पूरा रिकॉर्ड स्कूल के पास सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
CBSE ने चेतावनी दी है कि अगर निरीक्षण के दौरान किसी छात्र की उपस्थिति से जुड़े साक्ष्य अधूरे या गलत पाए गए, तो उस छात्र को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। गंभीर मामलों में स्कूल की संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
CBSE की यह नई नीति छात्रों की शैक्षणिक अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। स्कूलों और अभिभावकों दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे छात्रों की उपस्थिति पर निगरानी रखें ताकि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने में कोई बाधा न आए।




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