
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के डिप्टी रजिस्ट्रार (कॉलेजिज) ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो, संस्थानों के निदेशक को एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कॉलेज/संस्थान में प्रोबेशन अवधि के विस्तार की स्थिति में भी महिला शिक्षिकाओं को उनके प्रोबेशन अवधि के दौरान मातृत्व अवकाश दिया गया है। बता दें कि हाल ही में विभिन्न विभागों/कॉलेजों में स्थायी हुई सहायक प्रोफेसर के पदों पर महिला शिक्षिकाओं द्वारा प्रोबेशन अवधि के दौरान मातृत्व अवकाश लेने को लेकर कॉलेजों व विश्वविद्यालय के बीच पत्राचार चल रहा था, जिसे विश्वविद्यालय ने सर्कुलर जारी कर विराम लगा दिया है और कहा है कि मातृत्व अवकाश में प्रोबेशन अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मातृत्व अवकाश के समय प्रोबेशन अवधि के समय को भी सर्विस में जोड़ा जाएगा तथा प्रमोशन के समय वह अवधि जुड़ेगी।
फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने महिला शिक्षिकाओं को प्रोबेशन अवधि में दिया जा रहा मातृत्व अवकाश पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय का यह स्वागत योग्य कदम है। फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी कॉलेजों को सर्कुलर में कहा गया है कि दो से कम जीवित बच्चों वाली स्थायी महिला शिक्षिका और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। पूरे कैरियर में दो बार इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय ने सर्कुलर में कहा है कि प्रोबेशन के दौरान मातृत्व अवकाश प्राप्त शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जा सकता है इसलिए प्रोबेशन अवधि के विस्तार का सवाल ही नहीं उठता, यदि वह सफलतापूर्वक प्रोबेशन अवधि पूरी कर लेती है।
गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दशक बाद विभागों/कॉलेजों में लगभग 4600 स्थायी सहायक प्रोफेसर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिनमें अधिकतर महिला शिक्षिकाएं हैं। स्थायी नियुक्ति के पश्चात कुछ महिला शिक्षिकाओं की ओर से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया तो उनकी छुट्टी को प्रोबेशन अवधि में न जोड़े जाने पर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिकायत की गयी थी। महिला शिक्षिकाओं की इस शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए डीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार (कॉलेजिज ) ने कॉलेज प्राचार्यो, संस्थानों, निदेशक को सर्कुलर जारी कर कहा है कि स्थायी महिला शिक्षिकाओं के लिए प्रोबेशन के दौरान मातृत्व अवकाश का समय प्रोबेशन अवधि में जुड़ेगा।




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