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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रोफेशनल कोर्स की पूरी फीस एडमिशन से पहले तय हो, बीच में बढ़ोतरी पर रोक

इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में किसी प्रोफेशनल कोर्स की पूरी अवधि की फीस दाखिले शुरू होने से पहले तय होनी चाहिए। इससे छात्रों को पहले ही पता चल सकेगा कि पूरे कोर्स के दौरान उनकी पढ़ाई पर कितना खर्च आएगा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने 14 अक्टूबर 2026 को डॉ. बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कोर्स के बीच में फीस बढ़ाने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है। 

एडमिशन से पहले पता होनी चाहिए पूरे कोर्स की फीस

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, फीस तय करने वाली समितियों को कॉलेजों के संभावित खर्चों का पहले से आकलन करना चाहिए। इसमें शिक्षकों का वेतन, भवन और अन्य सुविधाओं का रखरखाव, तकनीक, जरूरी संसाधनों और कानूनी नियमों के पालन पर होने वाला खर्च शामिल है।

समितियों को यह भी अनुमान लगाना चाहिए कि चार या पांच साल के कोर्स के दौरान इन खर्चों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद उन्हें समय रहते अपनी सिफारिशें संबंधित अधिकारियों के पास भेजनी चाहिए, ताकि दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने से पहले फीस तय की जा सके।

अदालत ने कहा कि जब कोई छात्र चार या पांच साल के प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेता है, तो उसे और उसके परिवार को शुरुआत में ही यह जानकारी होनी चाहिए कि पढ़ाई पूरी करने में कितना आर्थिक खर्च आएगा। इससे परिवार को बजट बनाने और सोच-समझकर कोर्स चुनने में मदद मिलेगी।

किन परिस्थितियों में बढ़ सकती है फीस?

सुप्रीम कोर्ट ने फीस में बदलाव पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर असाधारण आर्थिक परिस्थितियों, कानून में बदलाव या ऐसे अप्रत्याशित कारणों से खर्च बढ़ता है, जिनका पहले से उचित अनुमान लगाना संभव नहीं था, तो फीस में संशोधन किया जा सकता है।

हालांकि, ऐसी छूट का इस्तेमाल सामान्य नियम के रूप में नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि फीस तय करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते खर्च का आकलन करें और उचित योजना बनाएं। अचानक फीस बढ़ाने की व्यवस्था पहले से सही आकलन करने की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं बन सकती।

अदालत के मुताबिक, फीस व्यवस्था में पारदर्शिता और निश्चितता जरूरी है। छात्रों को दाखिले के समय यह भरोसा होना चाहिए कि उनके कोर्स की फीस क्या होगी और किन सीमित परिस्थितियों में उसमें बदलाव किया जा सकता है। 

फीस तय करने वाली समितियों को समय पर करना होगा काम

सुप्रीम कोर्ट ने फीस तय करने वाली समितियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। अदालत के अनुसार, इन समितियों को लगातार काम करने वाली संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि वे खर्च का अनुमान लगा सकें, समय-समय पर समीक्षा कर सकें और समय पर फैसले ले सकें।

अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित सरकारी अधिकारियों को समितियों की सिफारिशों पर दाखिले शुरू होने से पहले निर्णय लेना चाहिए। फीस तय करने की प्रक्रिया में देरी होने से छात्रों और कॉलेजों के बीच विवाद पैदा हो सकते हैं।

फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि निजी शिक्षण संस्थानों के लिए उचित फीस और आर्थिक स्थिरता जरूरी है। कॉलेजों को शिक्षकों, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता पर खर्च करना होता है। इसलिए फीस की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार और छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।

क्या है डॉ. बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला?

यह मामला पश्चिम बंगाल के डॉ. बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य निजी कॉलेजों से जुड़ा है। विवाद उन छात्रों से संबंधित था, जिन्होंने 2023-27 बैच के लिए बीटेक कोर्स में दाखिला लिया था। छात्रों ने दाखिले के समय कॉलेज की ओर से घोषित फीस के अनुसार भुगतान किया था।

इसके बाद 16 अक्टूबर 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने फीस में संशोधन से संबंधित अधिसूचना जारी की। कॉलेज ने 15 दिसंबर 2023 को नई फीस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत जनवरी 2024 से दूसरे सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों पर बढ़ी हुई फीस लागू की जानी थी। इससे छात्रों की फीस में कुल मिलाकर लगभग 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

छात्रों ने इस फैसले को चुनौती दी। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उन विद्यार्थियों पर बढ़ी हुई फीस लागू करने से रोक लगा दी, जिनकी दाखिला प्रक्रिया नई अधिसूचना जारी होने से पहले पूरी हो चुकी थी। इसके बाद कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसके तहत पहले से दाखिला ले चुके संबंधित छात्रों पर संशोधित फीस लागू नहीं की जा सकती थी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले में दिए गए कुछ तर्कों से असहमति जताई और अपने स्वतंत्र कानूनी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। 

छात्रों और अभिभावकों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?

इस फैसले से प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को फीस के मामले में अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित अधिकारियों और फीस निर्धारण समितियों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि दाखिले शुरू होने से पहले पूरे कोर्स की फीस घोषित कर दी जाए।

छात्रों और अभिभावकों को भी दाखिले से पहले कॉलेज की फीस संरचना, अतिरिक्त शुल्क और फीस में बदलाव से संबंधित नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे आगे चलकर होने वाले आर्थिक बोझ और विवादों से बचने में मदद मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि उच्च शिक्षा में फीस का निर्धारण केवल कॉलेज के खर्चों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों की आर्थिक योजना तथा शिक्षा तक उनकी पहुंच से भी जुड़ा है।

Raish Ahmed

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