कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी करते हुए घोषणा की कि सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की सभी भर्तियों में आयु सीमा में तीन साल की एकमुश्त छूट दी जाएगी। यह राहत 31 दिसंबर, 2027 तक लागू रहेगी।
इससे पहले, इसी महीने जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) में अधिकतम आयु सीमा में केवल दो साल की छूट दी गई थी। यह भी एक बार के लिए लागू की गई थी और सीधे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए दिसंबर 2027 तक मान्य थी।
विरोध के बाद सरकार ने बदला फैसला
सोमवार को जारी नए आदेश में कहा गया है कि पिछले जीओ के बाद कई जनप्रतिनिधियों और संगठनों ने आयु सीमा में पाँच साल तक छूट देने की मांग की थी। इस मुद्दे पर छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद सरकार को अपने निर्णय में संशोधन करना पड़ा।
आंतरिक आरक्षण पर भी कदम
इससे पहले सरकार ने अनुसूचित जातियों (SCs) के आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि फिलहाल सिविल सेवाओं और अन्य विभागों में आरक्षित पदों के लिए नई भर्ती अधिसूचनाएँ जारी नहीं की जाएंगी।
सरकार ने इस वर्ष अगस्त में अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत 6-6-5 फॉर्मूले को मंजूरी दी थी और इस संबंध में आदेश भी जारी किया था।




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