
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तूर कस्बे के एक हाई स्कूल शिक्षक को आठवीं कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने छात्र के साथ अश्लील सामग्री साझा किया। शिक्षक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।
जिस स्कूल की यह घटना है, उसमें करीब 150 छात्र पढ़ते हैं और थंगापांडियन पिछले 12 वर्षों से आठवीं कक्षा के शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, थंगापांडियन आठवीं कक्षा की छात्रा की मां के मोबाइल फोन पर अश्लील तस्वीरें और संदेश भेज रहा था और छात्रा का यौन उत्पीड़न कर रहा था।
हाल ही में, शिक्षक की पत्नी को उसके फोन पर अश्लील संदेश मिले तो उसने लड़की के माता-पिता को इसकी जानकारी दी। बाद में जब पूछताछ की गई तो लड़की ने बताया कि 7 जुलाई से ही ऐसे संदेश भेजे जा रहे थे। इसके बाद, छात्रा के माता-पिता ने सत्तूर के महिला पुलिस स्टेशन में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
जांच के बाद मामला दर्ज किया गया और बाद में POCSO अधिनियम की धारा 11 और 12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच की जा रही है कि क्या शिक्षक ने स्कूल में किसी और बच्चे के साथ भी ऐसी हरकत की है।




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