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कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज इसकी घोषणा करते हुए बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। 

उन्होंने कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। साथ ही कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस कानून को लेकर फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है जिसपर लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। 

दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। इसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था। दूसरा ये कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी, वो सौ फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। 

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की है। जो जेई जिम्मेदार था, उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया गया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई अधिकारी शामिल हुआ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आतिशी ने कहा कि RAU के आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं और 200 संस्थानों को नोटिस दिया गया है। 

Asmita Sarkar

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