
विजयवाड़ा में विशेष पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने सितंबर 2019 में 17 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन युवकों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
तीनों आरोपियों की पहचान उत्तरादि गुरु साई चंद्र उर्फ साई (19), गोला साई उर्फ मेंटल साई (21) और पेयाला तरुण कुमार (20) के रूप में हुई है। अपराध में शामिल अन्य चार किशोरों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चल रहा है।
एनटीआर जिले के पुलिस आयुक्त (एसपी) एसवी राजशेखर बाबू के अनुसार, मुख्य आरोपी साई चंद्र ने पीड़ित लड़की से दोस्ती की और उसे अपनी मां से मिलवाने के बहाने अपने घर बुलाया। साई ने उससे शादी का वादा किया। उसकी बातों पर यकीन करके वह 29 सितंबर 2019 को उसके घर चली गई। स्थिति का फायदा उठाकर साई चंद्रा ने उसका यौन शोषण किया। बाद में उसने एक हफ्ते बाद अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर भी पीड़ित लड़की का यौन शोषण किया।
आरोपी और उसके दोस्तों ने दो महीने से भी ज्यादा समय तक उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य जारी रखा। इस अत्याचार को बर्दाश्त न कर पाने पर उसने अपने माता-पिता को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताया और उसी साल दिसंबर में भवानीपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
साक्ष्यों की जांच करने के बाद, POCSO कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश तिरुमाला वेंकटेश्वरलू ने फैसला सुनाया।




Add comment