
कोलकाता के आर जी कर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच होगी। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य की एसआईटी को जांच केंद्रीय एजेंसी के हवाले करने का आदेश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फाइलें सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली के आरोपों की भी सीबीआई जांच करेगी। कोर्ट ने सीबीआई को तीन हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट (चिकित्सा स्थापना) अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अख्तर अली ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हुई वित्तीय अनियमितता की जांच ईडी से कराने की मांग की थी।
मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के लिए 20 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था। अब कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर होगी। इस दिन अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।
बता दें कि एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद ही नौ अगस्त को संदीप घोष को प्रिसिंपल के पद से हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने 20 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में वित्तीय अमिमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।




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