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दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रसंघ चुनावों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए कुलपति को दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य संबंधित पक्षों को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू (DUSU) चुनावों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह निर्देश छात्र संघ चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग करने वाली एक याचिका के बाद आया है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि संघ में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व न होना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में बाधा डालता है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रतिनिधित्व पर विचार करने और तीन सप्ताह के भीतर डूसू चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। इस कदम से छात्र संघ में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। 

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए चुनाव 27 सितंबर को होने हैं। नामांकन जमा करने की विंडो 17 सितंबर तक खुली है। जो उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं, वह 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक ऐसा कर सकते हैं। उसी दिन शाम पांच बजे तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेजों और संकायों के छात्रों का एक प्रतिनिधि निकाय है। प्रत्येक कॉलेज का अपना छात्र संघ होता है, जिसके चुनाव सालाना होते हैं। प्रतिनिधियों का चयन विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों के छात्रों द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से किया जाता है। जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के बीच होता है।

 

Asmita Sarkar

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