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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए पीजी मेडिकल कोर्स के लिए कॉलेजों को जारी किए दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने नए स्नातकोत्तर (PG) योग्यता पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इसमें संबंधित बोर्ड से परामर्श करना और औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है।

चिकित्सा आयोग ने नई स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) ने एक अधिसूचना में सूचित किया कि एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले मेडिकल कॉलेजों को औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले संबंधित बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। 

एनएमसी (चिकित्सा योग्यता की मान्यता) विनियम, 2023 के अनुसार, “स्नातक या स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा योग्यता प्रदान करने वाला कोई भी चिकित्सा संस्थान, किसी भी नई चिकित्सा योग्यता को शामिल करने के लिए ऐसे दस्तावेजों और सूचनाओं के साथ संबंधित बोर्ड को आवेदन कर सकता है, जो पहले से सूची में शामिल नहीं है”।

नए एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच, पीडीएफ, पीडीसीसी, या छह वर्षीय डीएम/एमसीएच कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेजों को पहले संबंधित बोर्ड से मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक बार जब बोर्ड उचित प्रतिक्रिया देता है, तो संस्थान अपना औपचारिक प्रस्ताव और आवश्यक शुल्क जमा करने के साथ आगे बढ़ सकता है।
एनएमसी ने कहा, “पीजीएमईबी द्वारा ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो अपेक्षित शुल्क के साथ उचित प्रारूप में नहीं आएगा।”

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2023 के अनुलग्नक I से VI में शामिल नहीं की गई। नई पीजी मेडिकल योग्यता प्रदान करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेज या संस्थानों को आवेदन जमा करना आवश्यक है। एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच, पीडीएफ, पीडीसीसी या 6 वर्षीय डीएम/एमसीएच योग्यता शुरू करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेज president.pgmeb@nmc.org.in या pgmeb.recognition@nmc.org.in पर अपना अनुरोध भेजकर इस बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

 

Asmita Sarkar

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