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CLAT के प्रश्नों को तैयार करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी, कहा- बरती जा रही गंभीर लापरवाही 

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के प्रश्नों को तैयार करने के तरीके पर गहरी चिंता जताई है और कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (Consortium) द्वारा इस परीक्षा के प्रश्न बेहद लापरवाह ढंग से तैयार किए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ CLAT UG-2025 से संबंधित कुछ प्रश्नों में पाई गई त्रुटियों पर सुनवाई कर रही थी। यह सुनवाई एक परीक्षार्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हो रही थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में संघ को निर्देश दिया था कि वह CLAT UG-2025 के मार्कशीट में संशोधन कर अंतिम चयनित उम्मीदवारों की सूची चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित करे।

शीर्ष अदालत ने कहा, “सबसे पहले, हमें यह कहना आवश्यक है कि जिस लापरवाह तरीके से उत्तरदाता नंबर एक (संघ) CLAT परीक्षा के प्रश्न तैयार कर रहा है, वह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि लाखों छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ जैसा है।”

CLAT 2025 परीक्षा, जो कि देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में पांच वर्षीय विधि (LLB) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, 1 दिसंबर 2024 को हुई थी और 7 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित किए गए थे।

याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी कि मार्कशीट में संशोधन के निर्देश से वह प्रभावित हुआ है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा और अकादमिक मामलों में न्यायपालिका सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि यह क्षेत्र तकनीकी विशेषज्ञता की मांग करता है, जो न्यायालयों के दायरे से बाहर है।

Asmita Sarkar

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