
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी राज्य स्कूल सेवा आयोग (SSC) की अधिसूचना और नियमों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। यह भर्ती प्रक्रिया 44,000 से अधिक पदों के लिए है।
याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने खुद को इस भर्ती के संभावित उम्मीदवार बताया है, ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वर्तमान नियम और अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं के चलते राज्य में 25,000 से अधिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि 2025 की अधिसूचना में उन उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है जो 2016 की प्रक्रिया में शामिल हुए थे। इसके साथ ही, उन्होंने इस आधार पर भी आपत्ति जताई कि नई अधिसूचना में पूर्व अनुभव के आधार पर 10 अंक देने का जो प्रावधान है, वह अनुचित है।
इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष होने की संभावना है।




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